राजधानी दिल्ली में पानी के भारी-भरकम बकाया बिलों से परेशान उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है. दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने अपनी ‘LPSC Waiver Scheme’ (लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना) का दायरा और बढ़ा दिया है.
अब इस योजना का लाभ घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यावसायिक (Commercial) उपभोक्ताओं को भी मिलेगा. इस फैसले से उन लोगों को विशेष फायदा होगा, जिन पर लंबे समय से सरचार्ज (जुर्माने) का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था.
क्या है LPSC Waiver Scheme और कैसे मिलेगा लाभ?
इस योजना के तहत जल बोर्ड अपने उपभोक्ताओं को लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) से पूरी तरह 100% की छूट दे रहा है. इसका सीधा मतलब यह है कि यदि कोई उपभोक्ता अपना ‘मूल बकाया बिल’ (Principal Amount) निर्धारित समय के भीतर जमा कर देता है, तो उस पर लगा अतिरिक्त सरचार्ज (पेनल्टी) पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा.
घरेलू के साथ अब व्यावसायिक उपभोक्ताओं को भी राहत
पहले यह छूट योजना केवल घरेलू (Domestic) कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं तक ही सीमित थी. लेकिन अब इसे बढ़ाकर दुकानों, ऑफिसों और अन्य व्यावसायिक कनेक्शनों पर भी लागू कर दिया गया है. दिल्ली सरकार के इस कदम से छोटे व्यापारियों और व्यावसायिक संस्थानों को बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है.
15 अगस्त 2026 है अंतिम मौका
दिल्ली जल बोर्ड ने इस योजना का लाभ लेने के लिए अंतिम तारीख 15 अगस्त 2026 तय की है. यदि उपभोक्ता इस तारीख से पहले अपना मूल बिल जमा कर देते हैं, तो उन्हें सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा. तय समय सीमा बीतने के बाद यह छूट समाप्त हो सकती है, जिसके बाद उपभोक्ताओं को पूरे सरचार्ज के साथ बिल भरना पड़ेगा.
जल बोर्ड की अपील- ‘समय पर करें भुगतान’
दिल्ली जल बोर्ड ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस सुनहरे अवसर का जल्द से जल्द लाभ उठाएं और अपने बकाया बिल समय पर जमा करें. इससे न केवल सरचार्ज के भारी-भरकम बोझ से राहत मिलेगी, बल्कि भविष्य में लगने वाले अतिरिक्त शुल्क और कनेक्शन कटने जैसी कार्रवाई से भी बचा जा सकेगा.


