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Rita Bhattacharya on Kumar Sanu defamation notice | डिफेमेशन नोटिस से हैरान हुईं कुमार सानू की पूर्व पत्नी: रीता भट्टाचार्य ने कहा- 63 साल की उम्र में फिर से कोर्ट जाना मेरे लिए दर्दनाक

3 मिनट पहले

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कुमार सानू और रीता भट्टाचार्य ने 1980 के दशक के आखिर में शादी की और 2001 में उनका तलाक हो गया। - Dainik Bhaskar

कुमार सानू और रीता भट्टाचार्य ने 1980 के दशक के आखिर में शादी की और 2001 में उनका तलाक हो गया।

सिंगर कुमार सानू की एक्स-वाइफ रीता भट्टाचार्य ने कहा कि जब उन्हें उनके पूर्व पति की ओर से भेजा गया डिफेमेशन नोटिस मिला, तो वह पूरी तरह हैरान रह गईं।

बॉम्बे टाइम्स से बात करते हुए रीता ने कहा, “मैं शॉक्ड हूं। वह अपने तीन बेटों की मां पर केस कर रहे हैं।”

जहां रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि कुमार सानू ने 30 लाख रुपए का मुआवजा मांगा है, वहीं रीता का दावा है कि उन्हें जो नोटिस मिला है, उसमें रकम कहीं ज्यादा लिखी है।

रीता ने कहा, “जो पेपर उन्होंने मुझे भेजा है, उसमें वह 50 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि सानू कैसे सोच रहे हैं कि मेरे पास इतना पैसा है। यह बहुत दुख की बात है।”

कुमार सानू ने मुझे ब्लॉक कर रखा है: रीता जब रीता से पूछा गया कि क्या उन्होंने सानू से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि सालों से कोई बातचीत नहीं हुई है।

रीता बोलीं, “मुझे कभी उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। न मुझे, न मेरे बच्चों को। उन्होंने हमेशा हमें ब्लॉक करके रखा। मैंने कॉल की, लेकिन उन्होंने कभी रिसीव नहीं किया।”

उन्होंने बताया कि उन्होंने सानू के ऑफिस के जरिए भी संपर्क करने की कोशिश की थी। “मेरे बेटे की शादी हो रही थी। ससुराल वाले सवाल पूछ रहे थे। मैंने कई बार रिक्वेस्ट की। मेरे पास सारे मैसेज और रिकॉर्डिंग फोन में हैं।”

रीता ने यह भी कहा, “मेरे बच्चे अब बच्चे नहीं हैं। मेरा बड़ा बेटा 37 का है, दूसरा 34 का और जान 31 का है। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है।”

उन्होंने कहा कि इस उम्र में फिर से कोर्ट जाना उनके लिए बहुत दर्दनाक है। “मैं 63 साल की हूं। पहली बार जब वह मुझे कोर्ट ले गए थे, तब मेरा बेटा जान पेट में था। अब फिर से इस उम्र में कोर्ट जाना पड़ रहा है। 31 साल बाद मैं सानू से कोर्ट में मिलूंगी।”

रीता भट्टाचार्य और कुमार सानू के तीन बेटे जान कुमार, सानू जिको और जस्सी हैं।

रीता भट्टाचार्य और कुमार सानू के तीन बेटे जान कुमार, सानू जिको और जस्सी हैं।

कुमार सानू ने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस दायर किया है

बता दें कि कुमार सानू ने अपनी पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मामले में सानू ने 30 लाख रुपए के हर्जाने की मांग की थी। साथ ही, उन इंटरव्यू को हटाने की मांग की है, जिनमें उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं।

कुमार सानू और रीता भट्टाचार्य के तलाक की पूरी प्रोसेस साल 2001 में हुई थी। तलाक की प्रक्रिया बांद्रा फैमिली कोर्ट में पूरी हुई थी।

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका सानू की ओर से वकील सना रईस खान के जरिए दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि रीता ने कुछ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स को इंटरव्यू दिए। इनमें विरल भयानी और फिल्म विंडो जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इन इंटरव्यू में उन्होंने सिंगर पर गंभीर आरोप लगाए।

रीता ने आरोप लगाया था कि प्रेग्नेंसी के दौरान उन्हें खाना नहीं दिया गया। किचन बंद कर दिया जाता था। दूध और इलाज तक से दूर रखा गया। उन्होंने यह भी कहा कि उस समय कोर्ट की कार्यवाही चल रही थी। इसके अलावा, उन्होंने सानू पर कई अफेयर्स और परिवार की अनदेखी करने के आरोप भी लगाए। ये इंटरव्यू सितंबर 2025 में सोशल मीडिया पर काफी शेयर हुए थे।

कुमार सानू ने साल 2001 में सलोनी भट्टाचार्य से दूसरी शादी की। सलोनी से उनकी दो बेटियां हैं, जिनका नाम शैनन और एनाबेले है।

कुमार सानू ने साल 2001 में सलोनी भट्टाचार्य से दूसरी शादी की। सलोनी से उनकी दो बेटियां हैं, जिनका नाम शैनन और एनाबेले है।

तलाक समझौते की शर्तों के उल्लंघन का दावा

कुमार सानू की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि ये बयान तलाक के समय तय हुई सहमति की शर्तों का उल्लंघन हैं। सानू के मुताबिक, 9 फरवरी 2001 को फैमिली कोर्ट में यह तय हुआ था कि दोनों पक्ष भविष्य में एक-दूसरे पर कोई आरोप नहीं लगाएंगे।

याचिका में कहा गया था कि इन बयानों से सिंगर की इमेज को नुकसान पहुंचा है। इससे उन्हें मानसिक तनाव भी हुआ है। 27 सितंबर को रीता भट्टाचार्य और संबंधित मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लीगल नोटिस भेजा गया था। नोटिस में कहा गया कि अगर इंटरव्यू नहीं हटाए गए, तो आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।

नोटिस में आरोपों की गंभीरता का भी जिक्र किया गया। इसमें कहा गया था कि सानू पर प्रेग्नेंसी के दौरान खाना न देने जैसे आरोप लगाए गए। उनके परिवार को असभ्य बताया गया। गोद लेने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए।

याचिका के अनुसार, इन बयानों से सिंगर की मेहनत से बनी इमेज को नुकसान हुआ है। इससे प्राइवेट और प्रोफेशनल रिलेशन्स पर असर पड़ा है। बिजनेस से जुड़े मौकों में भी नुकसान हुआ।

इस सिविल केस में जहां हर्जाना और कंटेंट हटाने की मांग है, वहीं लीगल नोटिस में भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के 15 अक्टूबर 2025 के एक आदेश की कॉपी भी शामिल है। यह आदेश एक अलग मामले से जुड़ा है, जिसमें एआई से बने कंटेंट को हटाने के निर्देश दिए गए थे।

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